ब्यूरो रिपोर्ट वाल्मीकि एक्सप्रेस बगहा बिहार……….
……जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने सुनाया फैसला.
साक्ष्य के अभाव में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने मंगलवार को एसटीआर संख्या 129/18 के मामले में अधिवक्ता अमित शंकर सिंह के पिता अशोक सिंह, चाचा राकेश सिंह समेत चार अभियुक्तों को रिहा कर दिया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला सुनाया। मामले में अशोक सिंह और राकेश सिंह के अलावा छोटेलाल यादव तथा संतोष राम अभियुक्त बनाए गए थे। अभियोजन की ओर से मामले को साबित करने के लिए न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। हालांकि, सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपों को पर्याप्त एवं ठोस साक्ष्य के आधार पर साबित नहीं कर सका।

साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने चारों अभियुक्तों को मामले से रिहा कर दिया।
इस संबंध में अपर लोक अभियोजक जितेंद्र भारती ने बताया कि मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों का अवलोकन किया। इसके बाद अदालत ने चारों अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया।अदालत के इस फैसले के बाद अभियुक्त पक्ष ने राहत की सांस ली।मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से भी अभियुक्तों का पक्ष न्यायालय के समक्ष रखा गया।
