बगहा से नरेंद्र पांडेय की रिपोर्ट……
— जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने बगहा एसपी को किया आदेशित
— भैरोगंज थाना कांड संख्या 85/2026 के आईओ जय प्रकाश कुमार ने केस डायरी सुपुर्द करने में की लापरवाही
बगहा : व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मनीष द्विवेदी की अदालत ने भैरोगंज थाना के एसआई जय प्रकाश कुमार पर पर्याप्त समय के बावजूद भी केस डायरी नहीं सौपने की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए वेतन बंद करने हेतु बगहा एसपी को आदेशित किया है.अग्रिम जमानत संख्या 628/2026 व भैरोगंज थाना कांड संख्या 85/2026 के अभियुक्त क्रमशः जय प्रकाश यादव पिता प्रयाग यादव, गुड्डू मिश्र उर्फ़ प्रवीण मिश्र पिता अशोक मिश्र व सत्य प्रकाश पांडेय पिता रवि प्रकाश पांडेय सभी ग्राम मंझरिया थाना भैरोगंज ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया. जिसके आलोक में कोर्ट द्वारा 14 अगस्त को केस डायरी की मांग करते हुए 28 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई थी. आईओ द्वारा पर्याप्त समय मिलने के बावजूद भी लापरवाही बरतते हुए निर्धारित समय पर केस डायरी न्यायालय को समर्पित नहीं की गई.प्रभारी अपर लोक अभियोजक प्रभु प्रसाद द्वारा न्यायालय को मौखिक रूप से जानकारी दी गई है कि संबंधित आइओ कोर्ट के आदेश/निर्देश के अनुपालन में तत्पर नहीं है. प्रभारी अपर लोक अभियोजक द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि आइओ की लापरवाही के चलते अभियोजन पर परिव्यय शुल्क (कॉस्ट) भी इंपोज किया गया है.

न्यायालय ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि संबंधित आइओ की इस लापरवाही से सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली एवं उच्च न्यायालय पटना के निर्देशानुसार जमानत आवेदनों का निष्पादन कार्य तय समय सीमा के अंदर नहीं हो पा रहा है. आइओ की घोर लापरवाही को देखते हुए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत द्वारा आइओ जय प्रकाश कुमार को अगले आदेश तक वेतन रोकने हेतु बगहा एसपी राजेश कुमार को आदेशित किया गया है.
