ब्यूरो रिपोर्ट: नरेंद्र पांडेय बगहा बिहार…
बगहा व्यवहार न्यायालय ने शराब बरामदगी के मामले में बुधवार को एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए पांच साल सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह सजा बगहा व्यवहार न्यायालय के विशेष न्यायाधीश मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम राजीव कुमार द्विवेदी ने सुनाई।

मामला धनहा थाना कांड संख्या 412/25 से जुड़ा है। मामले में धनहा थाना क्षेत्र के तमकुहुवा निवासी राम सकल सिंह को मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30ए के तहत दोषी पाया गया। विशेष लोक अभियोजक मद्य निषेध अनवर हुसैन अंसारी ने बताया कि मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को पांच वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार, 21 दिसंबर 2025 को धनहा पुलिस गश्ती पर थी। इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि राम सकल सिंह अपने घर से शराब की बिक्री कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम उसके घर पहुंची। पुलिस को देखते ही एक व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम राम सकल सिंह, उम्र करीब 33 वर्ष, पिता स्वर्गीय जंगबहादुर सिंह, निवासी तमकुहुवा बताया।
इसके बाद नियमानुसार तलाशी की कार्रवाई की गई और ई-साक्ष्य एप पर पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी की गई। पुलिस ने दो स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में घर की तलाशी ली। घर के सामने वाले कमरे में रखे एक ट्रंक की तलाशी लेने पर उसके अंदर शराब की पेटियां बरामद हुईं। पुलिस ने शराब जब्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी के घर से कुल करीब 102 लीटर शराब, जिसमें 75 लीटर अंग्रेजी शराब और 27 लीटर देसी शराब शामिल थी, बरामद की गई थी। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि राम सकल सिंह के खिलाफ शराब से जुड़ा एक अन्य मामला भी न्यायालय में विचाराधीन है।
