बेतिया से आशीष कुमार पांडेय की रिपोर्ट..
बेतिया व्यवहार न्यायालय ने मादक पदार्थों की तस्करी के एक बहुचर्चित बड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए बेतिया मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरवत पसराईन गांव निवासी मुस्तफा अंसारी पिता रायीस अंसारी को कोर्ट के द्वारा 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है न्यायालय एनडीपीएस एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश नलिन कुमार पाण्डेय ने अभियुक्त को 13 किलो 400 ग्राम गांजा जैसे मादक पदार्थ की तस्करी का दोषी करार देते हुए 50000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा
यह मामला 5 मार्च 2020 का है, जब बगहा से बाल्मीकि नगर की तरफ कुछ व्यक्तियों द्वारा मोटरसाइकिल से बाग में गज रखकर लेकर जाने की गुप्त सूचना प्राप्त हुई सूचना के आधार पर
कार्रवाई करते हुए सायं लगभग 7:30 बजे एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए रोककर विधिवत तलाशी ली गई तो दोनों व्यक्तियों के पास से बाग में गांजा जैसे मादक पदार्थ 13 कि,400 ग्राम बरामद हुई।
पूछताछ में उसने अपनी पहचान मुस्तफा अंसारी पिता रायीस अंसारी के रूप में बताई, जिसके बाद बाल्मीकि नगर थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिक कांड संख्या 09/20 प्राथमिकी दर्ज की गई।
मामले की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा एनडीपीएस एसीटी पश्चिम चंपारण ने अपनी दलील रखी दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए 5 वर्ष की कठोर सजा और आर्थिक दंड का फैसला सुनाया। इस फैसले को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है कारोबारी में खौफ का माहौल देखा जा रहा है।
